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नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप करने और फिर उसे मौत के घाट उतार देने के मामले में शनिवार को दोषी को सजा मिली। गोपालगंज के एडीजे 1 भरत तिवारी ने मामले में नामजद आरोपी अजित कुमार को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा दी। बिहार के गोपालगंज जिले के मांझा थाना के पिपरा गांव की नाबालिग बच्ची को 9 मार्च 2017 को अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद बच्ची को गुजरात के बड़ोदरा में किराये के मकान में रखा गया था। इसी मकान में बच्ची के साथ रेप किया गया और 19 अप्रैल 2017 की रात शरीर पर किरासन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया। बच्ची का शव बड़ोदरा के मकरपुरा थाना क्षेत्र से मिला था।

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